जयपुर2 घंटे पहले
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राज्य उपभोक्ता आयोग के न्यायिक सदस्य एसके जैन एवं सदस्य रामफूल गुर्जर ने गुरुवार को अपने एक फैसले में विपक्षी गैलेक्सी टोयोटा फॉर्च्यूनर कार कंपनी पर ₹500000 रुपए क्षतिपूर्ति जुर्माना एवं ₹25000 रुपए परिवाद खर्च दिल्ली निवासी परिवादी उपेंद्र नवहाल को देने के आदेश जारी किए हैं। परिवादी उपेंद्र ने 20 जुलाई 2012 को फॉर्च्यूनर कार गैलेक्सी टोयोटा कंपनी से 24 लाख रुपए में खरीदी थी। कार से 1 जनवरी 2018 को वह परिवार सहित जयपुर से बीकानेर जा रहा था कि सीकर के पास हादसा हो गया।
दुर्घटनाग्रस्त कार के एयरबैग नहीं खुले जिस बाबत 9 अक्टूबर 2018 को आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया जिसे आयोग द्वारा स्वीकार करते हुए कार के फ्रंट साइड से दुर्घटनाग्रस्त होने पर भी एयर बैग नहीं खुलना आयोग ने एयरबैग निर्माण दोष प्रमाणित माना तथा ₹500000 क्षतिपूर्ति हर्जाना निर्माता कंपनी टोयोटा के विरुद्ध लगाए और परिवार खर्च ₹25000 रुपए परिवादी उपेंद्र को एक महा की समय अवधि में दिए जाने के आदेश पारित किए। गुर्जर ने जानकारी दी कि 1 माह की अवधि में अदा नहीं करने पर परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक से वसूली तक 9% वार्षिक दर से ब्याज भी दिया जाएगा।